जबलपुर-
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर आवासीय भू-खंड उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त योजना के लिए आवेदन के अंतिम तिथि 30 जून 2022 निर्धारित की गयी थी, किन्तु पूर्व में जारी कार्यक्रम अवधि में स्थानीय निर्वाचन के कारण कई हितग्राही अपना आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। अत: राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार लोकहित में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त कार्यक्रम के साथ-साथ एक अतिरिक्त अभियान प्रारंभ किया जाना है जिसके अंतर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव
अपने क्षेत्र अंतर्गत आवेदनकर्ता से आवेदन प्राप्त कर सारा पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री आवासीय क्षेत्र भू-अधिकार योजना अंतर्गत आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। अपर कलेक्टर सुश्री विमलेश सिंह ने बताया कि आवेदक स्वयं भी 30 सितंबर 2022 तक सारा पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।